कोर्ट ने सहायक अध्यापक को उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में प्रमोशन के लिए, टीईटी की अनिवार्यता को जरुरी बताया |
हालांकि यह पहले से ही अनिवार्य है लेकिन कुछ राज्यों में इसे शख्ती से अमल नहीं किया जा सका है |
हाईकोर्ट में की गई याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को फटकार लगाई है कि, प्राथमिक स्कूल से उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रमोशन के लिए अध्यापकों को टीईटी की अनिवार्यता पर शख्ती से अमल करना होगा |